मोकामा (Mokma), राष्ट्रबाण। बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह (Former MLA Anant Singh) को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सबूत के अभाव में उन्हें हाईकोर्ट ने एक-47 केस में बरी कर दिया है। इस मामले में सिविल कोर्ट की ओर से उन्हें सजा सुनाई गई थी। हालांकि मई महीने में वह पैरोल पर बाहर आए थे। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के साथ ही अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अनंत सिंह मोकामा से लगातार चार बार विधायक रहे थे, लेकिन दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अयोग्य करार दिया गया था। फिलहाल उनकी पत्नी वहां से विधायक है। अनंत सिंह की छवि बाहुबली नेता की हैं। हालांकि अपने क्षेत्र में वह छोटे सरकार से नाम से भी जाने जाते हैं।
साक्ष्य के अभाव में बरी
बुधवार को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर झा ने अनंत सिंह को एके 47 बरामदगी एवं एक अन्य केस में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जस्टिस चंद्रशेखर झा (Justice Chandrashekhar Jha) की बेंच ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुनते हुए ऑर्डर को रिज़र्व रखा था। अनंत सिंह को बरी होने के बाद समर्थकों एवं परिवारों में ख़ुशी की लहर है। समर्थकों का कहना है कि न्याय की जीत हुई है।
लड़ेंगे विधानसभा चुनाव
समर्थकों का दावा है कि पूर्व विधायक अनंत सिंह पहले भी निर्दोष थे। अनंत सिंह के बरी होने के बाद भाजपा-जदयू गठबंधन (BJP-JDU Alliance) मज़बूत होगा। मुंगेर लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के जीत में अनंत सिंह का बड़ा योगदान रहा है। ऐसी चर्चा है की आगामी विधानसभा में अनंत सिंह मोकामा से पुनः विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे।