खैरलांजी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, 4 लाख से अधिक की संपत्ति जप्त

बालाघाट जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। इसी कड़ी में थाना खैरलांजी पुलिस ने एक बार फिर प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

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अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करते हुए खैरलांजी पुलिस द्वारा जब्त की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली।

    बालाघाट, राष्ट्रबाण। जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक बालाघाट आदित्य मिश्रा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के तहत जुआ, सट्टा, अवैध शराब, अवैध उत्खनन एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के अंतर्गत खैरलांजी पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध एक और बड़ी सफलता हासिल की है।

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट निहित उपाध्याय एवं प्रभारी एसडीओपी वारासिवनी विवेक शर्मा के मार्गदर्शन में थाना खैरलांजी पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसी क्रम में दिनांक 25 जनवरी 2026 को खैरलांजी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भंडारबोडी के पास अवैध रूप से रेत उत्खनन कर उसका परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर थाना खैरलांजी पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ लिया। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित वाहन अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहा था तथा इसके लिए कोई वैध अनुमति या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

    पुलिस द्वारा ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर आरोपी चालक कृष्णा मस्करे, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम खैरलांजी को मौके से गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं रेत की कुल कीमत लगभग 04 लाख 06 हजार रुपये आंकी गई है। इस संबंध में थाना खैरलांजी में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 23/2026 पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 317(5), खान एवं खनिज अधिनियम 1952 की धारा 4/21 तथा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1966 की धारा 53(1) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है और शासन को राजस्व की हानि होती है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस सराहनीय कार्रवाई में थाना प्रभारी खैरलांजी निरीक्षक रामसिंह पटेल, सहायक उप निरीक्षक सतीश गेडाम, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र नागभिरे, आरक्षक विष्णु जाट एवं आरक्षक शिवजीत भदौरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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