MP News : बढ़ रही गौ तस्करी पर अंकुश लगाने बजरंग दल ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन

Rashtrabaan

    लालबर्रा/बालाघाट, राष्ट्रबाण। बालाघाट जिले के गौ रक्षक व बजरंग दल, विहिप की जिला व प्रखंड कार्यकर्ताओं के द्वारा गौ तस्करी पर रोक लगाने एवं गौ हत्या बंद करने को लेकर विभिन्न मांगो को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रमुख रुप से बजरंग दल जिलाध्यक्ष लालु चावला,उपाध्यक्ष खेमेन्द्र पारधी,गौरक्षा प्रमुख युगल भगत, जिला मंत्री पंकज बिसेन, जिला सेवा प्रमुख प्रकाश राहंगडाले , लालबर्रा प्रखंड म़त्री संदीप पटले , संजय ऐड़े, दुर्गेश शर्मा, सुशील ठाकुर,स्वनिल बिसेन,विजेन्द्र गोलेन्द्र,माही चौहान,गणराज बिरनवार,मुन्ना कुरील,गुडडु नगपुरे,निलेश चौधरी, रामेश्वर राणा, विक्की देशमुख व अन्य लोग उपस्थित रहे।

    यह है संगठन की मुख्य मांगे

    -पशु बाजार /मेले बंद हो,
    -गौवंश तस्करी बंद हो,
    -यदि मेले की चिट्ठी पर गौवंश नियम विरूद्ध भरा हो तो मेला समिति पर गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाये।
    -आबकारी के नियम जैसे नियम विरूद्ध गौवंश परिवहन पर वाहन राजसात अनिवार्य करें।
    -जिस थाना क्षेत्र से तस्करी होती है, तो थाना प्रभारी को निलंबित किया जाये।
    -एक से अधिक बार वाहन / गौ तस्करी करते पकड़े जाने पर रासुका के तहत कायमी की जाये।
    -1962 संजीवनी पशु एम्बुलेंस को गौवंश के लिये 150 रू. शुल्क से मुक्त रखा जाये, खेत की मेड़ पर लगने वाली झटका मशीन पर प्रतिबंध लगाया जाये।
    -गौ तस्करी रोकने में बलिदान/अंगविहिन होने पर गौभक्तों को गौसेवक सम्मान दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाये।
    -गौ शालाओं को भूमी आवंटन प्रक्रिया सरल कर तुरन्त भूमी आवंटन की जाये। गौशालाओं को 5 हार्सपावर का विद्युत कनेक्शन मुफ्त दिया जाये।
    -जनभागीदारी से गौशालाओं में निर्माण कार्य की अनुमती हो । स्वयंसेवी संस्थाओं को मनरेगा से मजदुर (सेवक) दिया जाये।
    -गोचर भूमी अतिक्रमण मुक्त की जाये।
    -गौशालाओं द्वारा निर्मित वर्मी कम्पोस्ट कीट नियंत्रक को फर्टीलाजर्स एक्ट से बाहर किया जाये ।
    -गौशालाओं द्वारा निर्मित वर्मी कम्पोस्ट किट नियंत्रक को शासन खरीद कर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बिक्री करे। गौ उत्पाद को टेक्स मुक्त किया जाये। -पशु जांच चौकियां स्थापित कि जाये। गौ समाधी स्थल का चयन कर सुरक्षित की जाये।
    -प्रदेश में नवनिर्मित मनरेगा गौशाला को पूर्ण कर गौवंश रखा जाए, ताकि बारिश में गौ वंश सुरक्षित रह सके।
    -प्रत्येक गौ पालक जो कि घर में गौमाता की सेवा करता है उसे प्रति गाय के हिसाब से प्रति माह 1200 रूपये गौ वंदन राशि दी जाये।

    कड़े नियम लागु करने होंगे

    जिलाध्यक्ष लालु चावड़ा बोले, लगातार बढ़ रही गौ तस्करी व गौवंश हत्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कठोर से कठोर कानुन लाये और जिन वाहनो से गौवंश या गौमांस ले जाते समय उन पर कठोर सजा व रासुका लगाई जाये व गौ रक्षा में जाने वाले गौ रक्षक के उपर यदि किसी प्रकार का आघात होता है तो आघात पहुचाने वाले पर दण्डात्मक कार्यवाही कर ऐसे लोगों पर जिला बदर किया जाये। जैसे आबकारी में जैसे कानून हैं उससे भी बड़े कानून गौवंश रक्षा के लिए बनना चाहिए।

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