नई दिल्ली, राष्ट्रबाण। अगले वर्ष होने वाले लोककसभा चुनाव के पहले केन्द्र की मोदी सरकार देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने तेजी से कवायद शुरु कर दी गई है। इसी क्रम में भोपाल में इस माह के अंत में तीन दिवसीय बैठक बुलाई गई है। यह बैठक भोपाल में 30 जून से लेकर 2 जुलाई तक चलेगी, जिसमें देश भर से करीब तीन सैकड़ा विषय विशेषज्ञों को बुलाया गया है। मुख्य बात यह है कि बैठक में संघ के शीर्ष पदाधिकारी को भी शामिल किया गया हैं। ज्ञात हो कि समान नागरिक संहिता के लिए 22 वें विधि आयोग ने आम लोगों, संस्थाओं और धार्मिक संगठनों से 14 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। इस वजह से यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बैठक में संघ के जो शीर्ष पदाधिकारी आने वाले हैं, जिनमे सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सह कार्यवाह अरूण कुमार और सुरेश सोनी जैसे नाम शामिल हैं। दरअसल इस मामले में संघ कई दशकों से मुखर रहा है। अब भाजपा ने इस मामले को अपना राजनैतिक मुद्दा बना लिया और उसके प्रमुख मुद्दों में शुरू से ही शामिल रहा है। माना जा रहा है कि यहां पर होने वाले मंथन से निकलने वाले अमृत को विधि आयोग के सामने रखा जाएगा।
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केन्द्र में मोदी सरकार बनने के बाद से इस पर काम जारी है। इसके लिए हाल ही में 14 जून को, भारत के 22वें विधि आयोग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार मांगे गए हैं। भारत का विधि आयोग, कानून और न्याय मंत्रालय के 17 जून, 2016 के संदर्भ के संदर्भ में विषय वस्तु की जांच कर रहा है। इससे पहले, भारत के 21वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के विषय पर जांच की थी और 7 अक्टूबर, 2016 को एक अपील और एक प्रश्नावली और मार्च और अप्रैल 2018 में सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से हितधारकों से विचार मांगे थे। इसके पश्चात, 21वें विधि आयोग द्वारा 31 अगस्त, 2018 को पारिवारिक कानून में सुधार के लिए एक परामर्श पत्र भी जारी किया जा चुका है। जैसे कि परामर्श पत्र जारी होने के तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए भारत के विधि आयोग ने विषय की प्रासंगिकता और महत्व और विषय पर विभिन्न न्यायिक आदेशों के कारण इस विषय पर नए सिरे से विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया है।
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इसी विषय में भोपाल में यह बैठक बुलाई गई है। समान नागरिक संहिता एक देश, एक नियम के विचार से मेल खाती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका स्थान है। इसमें कहा गया है, राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
शाह बानो केस (1985)शाह बानो नाम की एक 73 वर्षीय महिला को उसके पति ने अब गैरकानूनी तीन तलाक का उपयोग करके तलाक दे दिया था, जहां उसे इसके तहत उचित गुजारा भत्ता नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप, उसने अखिल भारतीय आपराधिक संहिता की धारा 125 के तहत मामला दायर किया, जो पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित है।
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कम होगा न्यायापालिका पर बोझ
यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भले ही पर्सनल लॉ कुछ धर्मों का अपना निजी कानून नजर आता हो, लेकिन यहां यह जान लेना भी बेहद जरूरी है कि अलग-अलग धर्मों के अलग कानून से देश की न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से न्यायलयों को इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले भी जल्द होंगे। सभी के लिए कानून के एक समान होने से देश में एकता भी बढ़ेगी। जिस देश में नागरिकों में एकता होती है, किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं होता है, वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। देश के हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और इसका फायदा राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए नहीं कर सकेंगे और ना ही वोटों का ध्रुवीकरण होगा।
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विश्व हिंदू परिषद कर चुकी है स्वागत
हाल ही में रायपुर में विश्व हिंदू परिषद (Vishwa Hindu Parishad) की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक में, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर संदर्भ लेने का स्वागत किया है। विहिप के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार (Alok Kumar) ने कहा कि यह संतोष की बात है कि आयोग ने इस विषय पर सभी हितधारकों से विचार आमंत्रित किए हैं। भारतीय समाज के सभी वर्गों के सुझाव प्राप्त कर एवं उन पर विचार कर शीघ्र ही UCC को अधिनियमित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 सभी सरकारों को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। आलोक कुमार (Alok Kumar) ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि जो सांसद और विधायक भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं, वे संविधान के इन 73 वर्षों में भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाने में विफल रहे हैं।
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समीक्षा कर रही संसदीय समिति
गौरतलब हो कि पर्सनल लॉ की समीक्षा का काम कार्मिक, लोक शिकायत, विधि व न्याय विभाग की संसदीय समिति कर रही है। इस बारे में अभी तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। समिति ने लोगों से सुझाव और राय मांगी थी। अभी तक समिति को इस पर 50 से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। पर्सनल लॉ की समीक्षा और उस पर आने वाली रिपोर्ट, कई पहलुओं से महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में देखा जाए तो पर्सनल लॉ का संहिताबद्ध होना भी एक तरह से समान नागरिक संहिता का रास्ता बनता दिखता है। सूत्र बताते हैं कि आने वाले में कमेटी तमाम संविधान विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं को बुलाने वाली है जिनसे समझा जाएगा कि अलग-अलग पर्सनल लॉ क्या हैं? और उनमें क्या खामियां या खूबियां हैं।