मंडला, राष्ट्रबाण। मंडला नैनपुर तहसील क्षेत्र के वार्ड क्रमांक.4 के मंदिर का रक रकबा पुजारी के भरण पोषण के लिए 11 एकड़ 7 डेसिमल कृषि भूमि सीताराम चंद्रोल ने दान में दी थी। जिसे पुजारी और पुजारी का बेटा अपने नाम कराकर कृषि भूमि को आधार बनाकर समिति का गठन कर दान की मंदिर भूमि का दुरुपयोग कर व्यापार संचालित कर रहा है।

बाप नंबरी बेटा दास नंबर
जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड क्रमांक. 4 में स्थित भगवान राधाकृष्ण के मंदिर खसरा नंबर 371 रखवा 0.2430 जो कि मध्यप्रदेश शासन का मंदिर खसरे में स्पष्ट दर्ज है। एवं मौके पर वर्षों पूर्व से मंदिर विद्यमान है। इस मंदिर के नाम की कृषि भूमि ग्राम उमरिया खसरा नंबर 8 रकबा 4.696 है। जिसका वर्ष 2007-8 में मंदिर का नाम खसरे के कालम नंबर 3 से हटाकर कलम नंबर 12 केफियत में दर्ज करा लिया गया है। इसके उपरांत मास्टरमाइंड बाप_बेटों द्वारा नवदुर्गा बीच उत्पादन समिति क्रमांक 833 नैनपुर का गठन वर्ष 2011 में किया गया। जबकि वर्ष 2012-13 में कलेक्टर स्वाति मीणा द्वारा जांच एवं कार्यवाई करने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नैनपुर को आदेश दिए गए थे। कि उक्त खसरे का रिकॉर्ड दुरुस्त करें, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नैनपुर के द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रकरण क्रमांक.2 (अ- 6) 10/11 आदेश पारित दिनांक 16/12/2013 को आदेश कर कालम नंबर 12 से पूर्ण भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर का नाम एवं प्रबंधक कलेक्टर का नाम खसरे के कालम क्रमांक 3 पर पुनः दर्ज किया गया।

नैनपुर राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोगों ने जांच कर कार्यवाही की मांग की
इस सभी प्रक्रियाओं के बाद भी आज तक उपरोक्त खसरे के आधार पर बनाई गई नवदुर्गा बीज उत्पादन समिति का सदस्य ना होने के बाद भी पुजारी का बेटा सचिव पद पर पदस्थ हैं। वा क्रमांक. 833 के विरुद्ध प्रशासनिक स्तर से अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नैनपुर एवं सहायक पंजीयक सहकारी समिती मंडला के द्वारा कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई है, बीच उत्पादन समिति को सहायक आयुक्त सहकारिता विभाग मंडला, उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मंडला एवं डीएमओ वितरण संघ मंडला के सहयोग से आपराधिक जालसाजी का कार्य करने वाले बाप-बेटों को राजनीतिक सहयोग किया जा रहा है। कलेक्टर मंडला डॉ. सलोनी सिडाना से जांच कराकर 420 का मामला दर्ज कराने वा कार्यवाही की जाने की मांग स्थानीय लोगों ने की है। वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा चेतावनी दी गई की यदि पुजारी एवं उसके बेटे पर सख्त कार्यवाही न हुई तो बाप-बेटों के खिलाफ विशाल स्तर पर धार्मिक कार्यकर्ता द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा।
पूर्व में पदस्थ सहायक पंजीयक द्वारा 2013 में बीज उत्पादन समिति 833 नैनपुर का पंजीयन किया गया है। जिसमें समिति के समस्त दस्तावेजों की जांच कर लेता हूं, यदि मंदिर के नाम की भूमि के माध्यम से समिति बनाई गई है, तो जांच कर समिति को भंग किया जाएगा, जालासाजी करने वाले पुजारी और पुजारी के बेटे के ऊपर कारवाई की जाएगी।
राजेश मरावी, सहायक पंजीयक मंडला।