बिभव कुमार को राहत नहीं, अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज

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  • स्वाति मालीवाल केस में बढ़ी परेशानी

नई दिल्ली, राष्ट्रबाण. स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके पहले पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12:40 बजे सिविल लाइंस थाने ले आई. पूछताछ के बाद बिभव को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया बिभव कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं. लिहाजा, कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका निष्प्रभावी हो गई है. पुलिस अब ये पता लगा रही है कि वो सीएम हाउस क्या करने गया था, वो भी तब जब एक दिन पहले पुलिस ने स्वाति मालीवाल के साथ सीन को रीक्रिएट किया. पुलिस रिमांड के दौरान बिभव को सीएम हाउस भी ले जाएगी. 

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यह है आरोप

स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह करीब 9 बजे सीएम हाउस पहुंची थीं. उन्होंने आरोप लगाया था कि बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की. उनके कपड़े तक फट गए थे. स्वाति ने 16 मई को शाम 6:15 बजे दिल्ली पुलिस में एफआईआर करवाई थी. 17 मई को रात 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने एम्स में मालीवाल का मेडिकल करवाया था. शनिवार को रिपोर्ट आई, जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिले. रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस सीएम  हाउस पहुंची और बिभव कुमार को अरेस्ट कर लिया.

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