Supreme Court on Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उनके दावे पर सवाल उठाया कि चीन ने 2,000 वर्ग किमी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा, “सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कहेगा। आपको यह कैसे पता कि 2,000 वर्ग किमी पर चीन का कब्जा है?” कोर्ट ने राहुल से संसद में अपनी बात रखने और सोशल मीडिया से बचने की सलाह दी।
भारत जोड़ो यात्रा पर विवादित बयान
दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चीन ने 2,000 वर्ग किमी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की “पिटाई” की। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि चीन ने कोई जमीन नहीं हड़पी। राहुल ने दावा किया कि असम और लद्दाख के लोगों, विशेष रूप से लद्दाखी प्रतिनिधिमंडल ने उनसे कहा कि चीन ने 2,000 वर्ग किमी क्षेत्र ले लिया है। इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, “क्या आपके पास विश्वसनीय सबूत हैं? क्या आप वहाँ थे?”
मानहानि मामले पर रोक
राहुल गांधी के खिलाफ यह मानहानि मामला पूर्व BRO निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एक अदालत में दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल के बयान सेना को बदनाम करने वाले और राष्ट्रीय मनोबल को कमजोर करने वाले थे। फरवरी 2025 में MP-MLA कोर्ट ने राहुल को समन जारी किया था। मई 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने समन और शिकायत को दुर्भावनापूर्ण बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी और उत्तर प्रदेश सरकार व शिकायतकर्ता से जवाब माँगा।
कोर्ट की नसीहत और प्रतिक्रियाएँ
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, “विपक्ष के नेता के रूप में आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं? संसद में बोलें, सोशल मीडिया पर नहीं।” कोर्ट ने कहा कि सीमा विवाद में हताहत होना असामान्य नहीं है, लेकिन ऐसे बयान गैर-जिम्मेदाराना हैं। सोशल मीडिया पर लोग राहुल के बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गैर-जिम्मेदार बता रहे हैं। BJP के IT सेल प्रमुख अमित मालवीया ने इसे “कूटनीतिक आपदा” करार दिया। लद्दाख के उपराज्यपाल बी.डी. मिश्रा ने पहले कहा था कि “एक इंच जमीन भी चीन के पास नहीं है।”
आगे की सुनवाई का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को अंतरिम राहत दी है, लेकिन उनकी टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि विपक्षी नेता को तथ्यों के आधार पर बोलना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता के जवाब पर विचार होगा। यह मामला भारत-चीन सीमा विवाद और सेना के सम्मान से जुड़ा होने के कारण चर्चा में है।
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