बायजू को बड़ा झटका ; सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के दिवाला आदेश पर रोक लगाई

Rashtrabaan

नई दिल्ली (New Delhi), राष्ट्रबाण। शिक्षण प्रौद्योगिकी क्षेत्र (Instructional Technology Area) की प्रमुख कंपनी बायजू (Partner company Byju’s) को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई (BCCI) के साथ बायजू के 158.9 करोड़ रुपए के बकाया के सेटलमेंट को मंजूरी देने वाले दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रद्द करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal) (एनसीएलएटी) के आदेश पर भी रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने एनसीएलएटी (NCLAT) के फैसले के खिलाफ अमेरिकी लेंडर ग्लास ट्रस्ट कंपनी (American Lender Glass Trust Company) की याचिका पर बायजू (Byju) को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बीसीसीआई को समझौते के तहत बायजू से मिले 158.9 करोड़ रुपए अलग खाते में रखने का निर्देश दिया है।

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एनसीएलएटी का आदेश

एनसीएलएटी ने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को रद्द कर दिया था और बीसीसीआई के साथ बकाया भुगतान के समझौते को मंजूरी दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को स्थगित कर दिया है।

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अमेरिकी लेंडर की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ अमेरिकी लेंडर ग्लास ट्रस्ट कंपनी की याचिका पर बायजू को नोटिस जारी किया है। ग्लास ट्रस्ट ने बायजू और बीसीआई के बीच हुए समझौते का विरोध किया है।

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बीसीसीआई को निर्देश
-सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को निर्देश दिया है कि बायजू से मिले 158.9 करोड़ रुपये को एक अलग खाते में रखा जाए।
अगली सुनवाई की तारीख
-कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख 23 अगस्त 2024 निर्धारित की है।
सुलह के विवाद
-ग्लास ट्रस्ट का आरोप है कि बायजू द्वारा BCCI को दी जा रही राशि संदिग्ध है और इस सुलह में पारदर्शिता की कमी है।
अंतरराष्ट्रीय याचिका
-ग्लास ट्रस्ट ने अमेरिका के डेलावेयर बैंकप्टसी कोर्ट में भी राहत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन वहां की कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।

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