बालाघाट, राष्ट्रबाण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमान प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन में इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बालाघाट, पदमेश शाह ने छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की “बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवा योजना 2015”, मोटरयान अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे ने साइबर अपराधों से बचाव, भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो अधिनियम, गुड टच-बैड टच और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों के बारे में छात्रों को जागरूक किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य जी.के. पिल्लई, शिक्षक-शिक्षिकाएं, जिला प्राधिकरण के कर्मचारी धनेन्द्र उपराड़े तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
Read Also : राज ठाकरे के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलें, प्रशांत जगताप का बड़ा बयान