यौन उत्पीड़न मामले में सजा काट रहे आसाराम जेल से रिहा : 17 दिन की मिली पैरोल, महाराष्ट्र के लिए रवाना

Rashtrabaan

नई दिल्ली, राष्ट्रबाण। संत आसाराम बापू जो यौन उत्पीड़न के गंभीर मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं को 17 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है। नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को 17 दिन की पैरोल दी गई है, जिसमें 15 दिन इलाज के लिए और 2 दिन यात्रा के शामिल हैं। वह आईसीयू एंबुलेंस में महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए।

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क्या है मामला?

आसाराम बापू को 2013 में यौन उत्पीड़न के एक मामले में दोषी पाया गया था। उन्हें धारा 376 (बलात्कार) और धारा 377 (अप्राकृतिक कृत्य) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म से जुड़ा था, जो उनके जोधपुर स्थित आश्रम में पढ़ाई कर रही थी।

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पैरोल क्यों दी गई?

आसाराम ने 17 दिनों की पैरोल के लिए अदालत में अर्जी दी थी। पैरोल उन्हें व्यक्तिगत कारणों से दी गई है जिसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। पैरोल की शर्तों के अनुसार आसाराम इस अवधि में अपनी गतिविधियों पर संयमित रहेंगे और कानून का पालन करेंगे।

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महाराष्ट्र क्यों जा रहे हैं?

रिहाई के बाद आसाराम महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि वे अपने अनुयायियों से मिल सकते हैं या किसी निजी कार्य के लिए जा रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है।

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कानून व्यवस्था को लेकर सतर्कता

आसाराम के बाहर आने के बाद स्थानीय प्रशासन सतर्क है। उन्हें लेकर पहले भी विवाद और विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि पैरोल की अवधि के दौरान वे किसी भी अनुचित गतिविधि में शामिल न हों।

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पिछला विवाद

आसाराम पर केवल एक नहीं, बल्कि कई यौन उत्पीड़न और गैरकानूनी गतिविधियों के आरोप लगे हैं। 2013 में उनकी गिरफ्तारी के बाद देशभर में उनके अनुयायियों के बीच नाराजगी देखी गई थी। लेकिन कानून ने उन्हें सजा देकर एक सख्त संदेश दिया।

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क्या है पैरोल की शर्तें?

  • पैरोल केवल 17 दिनों के लिए है।
  • आसाराम को कानून का पूरी तरह पालन करना होगा।
  • पैरोल की अवधि खत्म होते ही उन्हें वापस जेल लौटना होगा।
  • किसी भी गैरकानूनी गतिविधि या विवाद में फंसने पर उनकी पैरोल रद्द हो सकती है।
  • पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद आसाराम को फिर से जेल में वापस जाना होगा।

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