बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: जेपी गंगा पथ को 4119 करोड़, ग्राम कचहरी मानदेय बढ़ा, स्कूलों में 1800 नई भर्तियाँ

Rahul Maurya

पटना, राष्ट्रबाण: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 49 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में जेपी गंगा पथ के लिए भारी-भरकम फंड, ग्राम कचहरी कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी, और स्कूलों में नई भर्तियों जैसे कई बड़े फैसले लिए गए। ये निर्णय बिहार के विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। आइए जानते हैं, क्या-क्या हुआ इस बार।

जेपी गंगा पथ के लिए 4119 करोड़

बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जेपी गंगा पथ परियोजना को 4,119 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। ये प्रोजेक्ट गंगा नदी के किनारे एक आधुनिक सड़क बनाने का है, जो पटना और आसपास के इलाकों में आवागमन को आसान करेगा। इसके अलावा, पटना में खेल सुविधाओं के लिए 100 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 574.33 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं। ये कदम बिहार को खेल और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मजबूत करेंगे।

ग्राम कचहरी का मानदेय बढ़ा

ग्राम कचहरी के कर्मचारियों और सचिवों के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट ने उनके मासिक मानदेय को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का फैसला किया है। ये नई दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। ये कदम ग्रामीण स्तर पर प्रशासन को मजबूत करने और कर्मचारियों के हौसले को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

10+2 स्कूलों में 1800 नई भर्तियाँ

शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के तहत 40 नए आवासीय 10+2 स्कूलों में 1,800 नए शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों को मंजूरी दी गई है। इन भर्तियों से बिहार के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

होमगार्ड और मेडिकल स्टूडेंट्स को राहत

बिहार गृह रक्षा वाहिनी के होमगार्ड जवानों के लिए भी खुशखबरी है। उनके दैनिक कर्तव्य भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता को 774 रुपये से बढ़ाकर 1,121 रुपये प्रति कार्य दिवस कर दिया गया है। ये राशि अब बिहार पुलिस के न्यूनतम दैनिक वेतन के बराबर होगी। इसके अलावा, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड भी 20,000 रुपये से बढ़ाकर 27,000 रुपये कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी डेंटल, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के छात्रों पर लागू होगी।

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