सिवनी, राष्ट्रबाण। मध्य प्रदेश में गौ तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा जानकारी देने वालो को ईनाम देने और नाम गोपनीय रखने की घोषणा की गई है। जिसके बाद गौवंश तस्करो की जानकारी पुलिस विभाग को देने वाले मुखबिर तेज हो गए है। पुलिस विभाग द्वारा मुखबिरों की सूचना पर तत्काल एक्शन देखने को मिल रहा। सिवनी पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता ने स्पष्ट निर्देश देते हुए गोवंश वध और अवैध परिवहन के खिलाफ जिले में अभियान जारी रखने को कहा है।
लगातार चलाये जा रहे अभियान में बंडोल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बंडोल पुलिस ने आज दिनांक 25-26 जून 2025 को कार्यवाही करते हुए 16 गोवंश (2 नाटा और 14 गाय) और एक ट्रेवलर वाहन (क्रमांक MH-27-A-9642) को जब्त किया है। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत ₹10,55,000/- बताई जा रही है। बता दें की गौवंश तस्करी के लिए नए नए तरीके अपनाये गए लेकिन हथकंडे धरे की धरे रह गए और पुलिस इन तस्करों के मंसूबो पर पानी फेरते हुए गौवंश पकड़ने में सफल रही।
गोवंश तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार
25-26 जून 2025 की दरमियानी रात, बंडोल पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की ट्रेवलर गाड़ी (MH27A9642) में क्रूरतापूर्वक गोवंश भरकर सागर-बखारी रोड से बंडोल की ओर आ रही है। यह गोवंश नागपुर के कत्लखाने ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उप-निरीक्षक अर्पित भैरम ने तत्काल टीम गठित कर ग्राम बांकी सागर रोड, गंगाजी के पास नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान, ट्रेवलर गाड़ी का चालक तेज गति और लापरवाही से आया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर उसने खतरनाक तरीके से गाड़ी घुमाई और भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा किया और ग्राम ढाना पुलिया के पास वाहन को रोका। हालांकि, वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 16 गोवंश पाए गए, जिन्हें तुरंत मुक्त कराया गया। इन गोवंशों को सुरक्षित रूप से गौशाला में चारा-पानी और उचित देखरेख के लिए रखवाया गया है।
अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज
अज्ञात आरोपी वाहन चालक के खिलाफ अपराध क्रमांक 325/2025 के तहत मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6, 9, मध्य प्रदेश कृषि उपयोगी संरक्षण अधिनियम की धारा 6, 7, मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 6(क), 6(ख)(1), पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 11(घ)(1), बीएनएस की धारा 281, और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184, 66/192 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्यवाही जारी है।
जब्तशुदा ट्रेवलर वाहन पहले भी अवैध परिवहन में लिप्त
पुलिस ने बताया कि जब्तशुदा ट्रेवलर गाड़ी (MH27A9642) पहले भी अवैध गोवंश परिवहन में संलिप्त रही है। इसे पूर्व में थाना धूमा, जिला सिवनी में भी पकड़ा गया था और वैधानिक कार्यवाही की जा चुकी है।
सराहनीय कार्य ये शामिल
इस सराहनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी उप-निरीक्षक अर्पित भैरम, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक 352 कुलदीप यादव, आरक्षक 750 नीरज राजपूत, आरक्षक 834 सत्येंद्र चंद्रवंशी, और डायल 100 वाहन पायलट दिनेश चंद्रवंशी का विशेष योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता ने गोवंश हत्या और अवैध परिवहन करने वालों की सूचना देने वाले मुखबिरों को नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। यह अभियान अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार जारी रहेगा।