Endore news: कांग्रेस के पूर्व विधायक बालमुकुंद को 7 साल की सजा, 6 अन्य लोगों को भी मिली कारावास की सजा

Rashtrabaan
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  • 2017 की घटना का हुआ फैसला,विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला

इंदौर, राष्ट्रबाण। धार जिले के पूर्व कांग्रेस विधायक बालमुकुंद सहित 6 लोगों को विशेष न्यायाधीश द्वारा शनिवार को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। फैसला सुनाने से पहले हंगामा होने की संभावना को देखते हुए न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, साथ ही आला पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल 2017 में हत्या के प्रयास के मामले में 6 साल बाद फैसला सुनाया गया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया गया। बता दें की इस मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाई थी। बालमुकुंद द्वारा दूसरे पक्ष के जिन 13 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कराया गया था, उनको साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
क्या था घटना क्रम..
आपको बता दें की घटना 2017 2 जून की है। पीथमपुर पुलिस थाने में फरियादी चंदनसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह घाटाबिल्लौद में अपने घर पर था कि आरोपित बालमुकुंद गौतम, राकेश गौतम, मनोज गौतम, पंकज गौतम, वीरेंद्र उर्फ पम्मू सिंह, राजेश सिंह, चंद्रभूषण कुशवाह, जितेंद्र सिंह और शैलेंद्र उर्फ पिंटू जायसवाल के साथ आए और पुराने विवाद को लेकर मारपीट करने लगे। आरोपितों ने विवाद के दौरान गोली भी चलाई, जो चंद्रभूषण, सुरेश सोलंकी और एक अन्य को लगी। जबकि इस घटना के बाद क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल बन गया था जैसे-तैसे पुलिस द्वारा मामले को शांत करवाया गया था वही कांग्रेस के पूर्व विधायक बालमुकुंद ने भी अपनी ओर से शिकायत दर्ज की थी।
साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपितों को किया बरी
हत्या के प्रयास का प्रकरण में न्यायालय द्वारा ताश के अभाव में तीन आरोपितों को बरी किया गया जिसमें विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने नौ में से छह दोषियों को हत्या के प्रयास में सात-सात वर्ष कठोर कारावास और आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं विशेष कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में चंद्रभूषण, जीतू व शैलेंद्र उर्फ पिंटू को बरी कर दिया।
बालमुकुंद की शिकायत नही हुई सिद्ध
हत्या के प्रयास में पूर्व कांग्रेस विधायक बालमुकुंद ने भी शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमे उन्होंने बताया था की आरोपित चंदन सिंह, अर्जुन, अर्जुन पुत्र बद्री, कैलाश सोलंकी, सुरेश सोलंकी, बहादुर, समंदर, घनश्याम राजपूत, महेंद्र सिंह, राहुल, रघुनाथ, इंदर सिंह और अर्जुन राजपूत ने उस पर और उसके साथियों पर गोली चलाई। इसमें घनश्याम उर्फ बबलू चौधरी नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हालांकि, हत्या का आरोप सिद्ध नहीं हो सका। विशेष न्यायालय ने इस मामले में सभी आरोपितों को बरी कर दिया है।

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