Gwaliore News: कांग्रेस नेता गोविंद सिंह की चालाकी पर हाईकोर्ट ने फेरा पानी..लगाया 10 हजार का जुर्माना

Rashtrabaan

ग्वालियर, राष्ट्रबाण। नेताओ की चालाकी के आगे आम जनता नतमस्तक हो जाती है,लेकिन इस बार एक कांग्रेस नेता की चालाकी उन्ही पर भारी पड़ गई है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि गोविंद सिंह ने अदालत पर अनावश्यक दवाब बनाने के लिए झूठे आरोप लगाए। इसके साथ ही अदालत ने नेता प्रतिपक्ष की ओर से पेश किए गए आवेदन को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में आवेदन दिया था कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई किसी अन्य अदालत में होनी चाहिए। सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक अग्रवाल ने इसे अस्वीकार करते हुए गोविंद सिंह पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि आवेदक ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। जस्टिस अग्रवाल ने कहा- इससे जाहिर होता कि याचिकाकर्ता ने अदालत पर दबाव बनाने के लिए ऐसा आवेदन दिया था। आवेदन की ओर से बेंच के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। यदि याचिकाकर्ता चुनाव याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट की इस बैंच से कराने के इच्छुक नहीं थे तो उन्हें यह आवेदन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष पेश करना चाहिए था। अब एसएलपी खारिज होने के बाद आवेदन आया है जिसे खारिज किया जाता है। अदालत गोविंद सिंह पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाती है।

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