इंदौर, राष्ट्रबाण। प्रॉपटी का लालच एक विधवा महिला को भारी पड़ गया है। दरअसल कोर्ट ने सुनवाई के बाद उक्त महिला को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी है। वहीं 2 हजार का अर्थदंड से भी दंडित किया है। दरअसल एक 45 साल की विधवा महिला ने प्रॉपर्टी हड़पने की लालच में अपने एक रिश्तेदार पर झूठे रेप का केस दर्ज करा दिया। इस मामले में देवास की एक सेशन कोर्ट ने महिला को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी महिला की पहचान सीमा बाई के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, सीमा ने अपने भतीजे पर झूठे रेप का केस दर्ज कराया था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उसकी संपत्ति हड़प सके। यह बरखेड़ा कोटापाई गांव का मामला है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सीमा ने साल 2017 में थाने में रेप केस दर्ज कराया। उसने अपने 33 साल के भतीजे के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद तुरंत केस दर्ज किया। मामले की जांच शुरू की गई। जांच में यह पाया गया कि महिला ने अपने भतीजे पर झूठे रेप का आरोप लगाया था। साल 2019 में एक स्थानीय अदालत ने झूठे केस दर्ज कराने और कोर्ट में गलत जानकारी देने के आरोप में महिला के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। जानकारी के मुताबिक, देवास के सेशन कोर्ट ने अब सीमा बाई के खिलाफ फर्जी रेप केस और कोर्ट में गलत सबूत पेश करने के आरोप में आईपीसी की धारा 195 के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सीमा को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जांच में यह सामने आया है कि महिला ने प्रॉपर्टी हड़पने की लालच में आकर अपने भतीजे के खिलाफ झूठा रेप केस कर दिया। अब कोर्ट ने उसे दस साल की सजा सुनाई है।