ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी, करदाताओं को मिली एक दिन की अतिरिक्त मोहलत, जानें पूरी डिटेल

Rahul Maurya

    नई दिल्ली, राष्ट्रबाण: आयकरदाताओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख को 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया है। यह फैसला अंतिम समय में ई-फाइलिंग पोर्टल पर आने वाली तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए लिया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। इससे लाखों करदाता जो अंतिम घड़ी में फाइलिंग करने से चूक रहे थे, उन्हें राहत मिली है।

    डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई?

    इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की मूल तारीख 31 जुलाई थी, जिसे पहले 15 सितंबर तक बढ़ाया गया था। लेकिन 15 सितंबर को पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण कई यूजर्स को समस्या हो रही थी। AIS, TIS और 26AS जैसे दस्तावेज डाउनलोड करने में देरी हो रही थी। टैक्स एक्सपर्ट्स ने भी मांग की थी कि डेडलाइन बढ़ाई जाए, ताकि सभी करदाता बिना किसी परेशानी के रिटर्न फाइल कर सकें। इसी क्रम में रात के समय यह फैसला लिया गया।

    पोर्टल मेंटेनेंस का समय

    16 सितंबर को ई-फाइलिंग पोर्टल सुबह 12:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक मेंटेनेंस मोड में रहेगा। इस दौरान फाइलिंग में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन उसके बाद सभी सुविधाएं सामान्य हो जाएंगी। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द रिटर्न फाइल करें, ताकि लेट फीस से बच सकें।

    रिकॉर्ड संख्या में ITR फाइलिंग

    15 सितंबर तक 7.3 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हो चुके हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ से ज्यादा है। विभाग ने सभी करदाताओं और प्रोफेशनल्स को इस सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। यह आंकड़ा दिखाता है कि जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है।

    टैक्स एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि ऑडिट रिटर्न की डेडलाइन, जो अभी 30 सितंबर है, को भी बढ़ाकर 30 नवंबर किया जाए। इससे प्रोफेशनल्स को ऑडिट पूरा करने का पर्याप्त समय मिलेगा। विभाग ने ITR रिफंड में देरी की शिकायतों पर भी ध्यान दिया है और जल्द ही इसे ठीक करने के उपाय बताएंगे। करदाता इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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