बालाघाट, राष्ट्रबाण. बालाघाट कोतवाली में भारतीय दण्ड संहिता 1860 अधिनियम की धारा 188 और मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 7/15 में संतोष आड़े एवं अन्य कार्यकर्ताओ का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। एफआरआई दर्ज रिपोर्ट के अनुसार फ्लाईंग स्काट टीम की प्रभारी के रूप में कार्य करने वाले उपवन क्षेत्रपाल द्वारा थाने में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में बताया गया कि संतोष आड़े पिता श्याम लाल आड़े वार्ड नं. 15 वारासिवनी व अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रथम दृष्टियॉं भारतीय दण्ड विधान धारा 188 और कोलाहल अधिनियम 7/15 का संज्ञेय अपराध पाये जाने पर विवेचना में लेकर एफआईआर दर्ज की जाए। आगे बताया गया कि आचार संहिता प्रभावी होने के बावजूद बिना अनुमति रैली निकालने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने वाले के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाये। एफएसटी टीम के प्रभारी वीरन सिंह कुसरे ग्राम निक्कुम थाना मलाजखण्ड ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये ड्यूटी आदेश का हवाला भी दिया है। आवेदन में बताया गया कि उनके साथ कोतवाली थाने के सहायक उपनिरीक्षक और फोटोग्राफर की ड्यूटी लगाई गयी है। टीम को भ्रमण के लिये एमपी 50 टी 1044 वाहन प्रदान किया गया है। 16 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजे टीम के साथ रानी दुर्गावती बालाघाट में भ्रमण के दौरान गर्रा रोड की ओर से वाहनों का काफिला आते देखा। काफिले में करीबन 40 चार पहिया वाहन और उनके आगे तेज आवाज में डीजे बजता हुआ देखा गया। टीम प्रभारी के वीरन सिंह कुसरे ने रैली निकालने और डीजे बजाने की वैध बनुमति के बारे मे जानकारी ली गई। रैली आयोजक संतोष आड़े पिता श्यामलाल आड़े द्वारा रैली का आयोजन किया गया। रैली के कई वाहनों पर पार्टी के झण्डे बैनर लगे हुये थे और आगे बढ़ते हुये रैली कार्यालय पहुंची । यहां लोग वाहनों से उतरकर पटाखे फोड़ने लगे। रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रो की वैध अनुमति उपलब्ध नही कराई गई। ऐसी स्थिति में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के प्रतिबंधात्मक आदेश क्र.166/सा.लि./2023 बालाघाट 9 अक्टूबर 2023 का उल्लंघन किया गया। आवेदन के साथ रैली की वीडियोग्राफी भी प्रस्तुत की गई।