यूपी में ट्रैफिक नियमों में बदलाव, अब 3 बार चालानी कार्यवाही के बाद निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस

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    लखनऊ, राष्ट्रबाण। उत्तरप्रदेश में बाबा के बुलडोजर के बाद यातायात नियमों में हुए बवाल ने हड़कंप मचा दिया है। दरअसल यातायात नियमों में हुए बदलाव के बाद प्रदेश में तीन बार ट्रैफिक चालान के बाद ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल होगा। यही नहीं फिर भी नहीं माने तो गाड़ी का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा।दरअसल,.मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निर्देश दिए हैं कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जाए। इस दौरान दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। लगातार तीन बार चालान होने पर लाइसेंस निरस्त किया जाए और फिर भी न मानने वालों के वाहन का पंजीकरण निरस्त कराया जाए। मुख्य सचिव ने बुधवार को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कहा कि ओवरस्पीडिंग, रांग साइड ड्राइविंग, मोबाइल फोन का प्रयोग और ड्रंकन ड्राइविंग सड़क दुघर्टनाओं के प्रमुख कारण होते हैं। इसमें कमी लाने के लिए जागरूता की जरूरत है। यह एक संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर सभी मंडलायुक्त व डीएम गंभीरता से काम करें। जिलों में उपलब्ध क्रिटिकल केयर फैसिलिटी का भी निरीक्षण किया जाए, ताकि सड़क दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को समय से उपचार मिल सके। आपदा मित्रों को सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को बचाने की भी ट्रेनिंग दी गई है। सड़क दुर्घटना होने पर उन्हें भी सूचित करने की व्यवस्था की जाए।

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