शव के साथ प्रदर्शन करने पर होगी सजा, राजस्थान सरकार विधानसभा में पारित किया बिल

Rashtrabaan

राजस्थान, राष्ट्रबाण। शवो को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन करने की बढ़ती घटनाओं के देखते हुए राजस्थान सरकार नया कानून लाने जा रही है। दरअसल गहलोत सरकार ने मृत शरीर सम्मान विधेयक कानून लाते हुए इस बिल को विधानसभा में रखा है। जहां बिल पारित भी कर लिया गया है। ऐसे में अब डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने वालों को सजा होगी। इसमें परिवार के सदस्यों के साथ नेताओं को भी सजा मिलेगी। इस बिल के पारित होने के बाद भाजपा ने इसकी तुलना आपातकाल के मीसा कानून से की है। इस बिल में डेड बॉडी के साथ विरोध प्रदर्शन करने और समय पर अंतिम संस्कार नहीं करने पर सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक के प्रावधानों के अनुसार परिजन को मृतक का समय पर अंतिम संस्कार करना होगा। कोई भी फैमिली मेंबर अगर डेड बॉडी का इस्तेमाल विरोध करने के लिए करता है या किसी नेता को डेड बॉडी का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन में करने देता है या उसकी सहमति देता है तो उसे भी 2 साल तक की सजा हो सकती है। यही नही अगर कोई नेता या गैर परिजन किसी डेड बॉडी का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन के लिए करेगा तो उसे पांच साल तक सजा का प्रावधान किया है।

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