नूहं में चल रहे बुलडोजर पर हाईकोर्ट की रोक, अब तक 753 अवैध निर्माण गिराए गए

Rashtrabaan

नूंह, राष्ट्रबाण। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण एवं झुग्गियों पर अतिक्रमण चलाया गया था, जिसमे अब तक 753 अवैध निर्माण जमींदोज किये गए हैं। लेकिन सोमवार को अचानक ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस तोड़फोड़ को रुकवा दिया गया है। दरअसल लगातार चौथे दिन सोमवार को भी प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई जारी थी। यहां अवैध निर्माण गिराए जा रहे थे। प्रशासन का कहना है कि इनमें रहने वाले हिंसा में शामिल थे। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया। सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने सुओ-मोटो लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए। गौरतलब है कि नूंह में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर-दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। नूंह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। इनमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए। नूंह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर झिरका और पिंगनवा जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए। जबकि नूंह में कल प्रशासन ने सहारा होटल को गिरा दिया था। 31 जुलाई को हिंसा के दिन इस होटल से भी पत्थरबाजी की गई थी।

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