अब जेल जाना पड़ेगा , जेल की रोटी खाना पड़ेगा,पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन साल की सजा

Rashtrabaan
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  • तोशाखाना मामले में कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, सजा के साथ पांच साल के लिए राजनीत से अयोग्य

पाकिस्तान, राष्ट्रबाण। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने उन्हें राजनीति के लिए 5 साल तक अयोग्य कर दिया है। सजा मिलने के तुरंत बाद इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां से इन्हें जेल शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि इमरान खान पर आरोप थे कि उन्हें प्रधानमंत्री रहने के दौरान जो गिफ्ट मिले थे वे सरकारी खजाने में रखने के बजाय महंगी कीमतों पर बेचे गए और निजी तौर पर इस्तेमाल किए गए। यह केस लंबे समय से चल रहा था। इसी मामलेे को लेकर पाकिस्तान में हिंसा भी भड़की थी। दरअलस चुनाव आयोग ने इमरान खान के खिलाफ शिकायत की थी। शनिवार को सुनवाई के दौरान इडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज दिलावर ने कहा कि इमरान पर लगे आरोप सही पाए गए हैं। जज ने कहा कि इमरान खान ने चुनाव आयोग को गलत जानकारियां दी थीं। वह भ्रष्टाचार के दोषी हैं। इसके बाद पाकिस्तान के इलेक्शन ऐक्ट के सेक्शन 174 के तहत उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई। साथ ही उन्हें 1 लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

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5 करोड़ के उपहार बताकर 20 करोड़ कमाए

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दरअसल इमरान खान को अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे उपहार मिले थे। वहीं इमरान खान ने चुनाव आयोग को जानकारी दी थी कि उन्होंने इन सारे तोहफों को 2.15 करोड़ रुपये में खरीद लिए थे और बेचने पर उन्हें 5.8 करोड़ रुपये मिले। बाद में पता चला कि उन्होंने इससे 20 करोड़ रुपये कमाए। बाद में एक शख्स ने जानकारी मांगी कि दूसरे गिफ्ट्स के बारे में भी इमरान खान जानकारी दें लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद उस शख्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। बाद में कोर्ट में इमरान के वकील ने कहा था कि इन गिफ्ट्स की जानकारी देने से देश को खतरा हो सकता है। यह दूसरे देशों से रिश्ते खराब करने वाली बात है।

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