मुरादाबाद , राष्ट्रबाण। सपा नेता आजम खां को आज उनके नफरत ही भाषण के चलते कोर्ट ने 2 साल की सजा एवं ढाई हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने 18 अप्रेल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। दरअसल वीडियो वायरल होने के बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने मामले को विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी और सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खां को नफरती भाषण मामले में दोषी करार दिया है। आजम खां इस समय न्यायिक अभिरक्षा में है और कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुना है और अब कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। हालांकि ऊपरी अदालत में याचिका को लेकर जमानत मिल गई है। कोर्ट से बाहर आने के बाद आजम बोले क्यों परेशान हो, सजा हो गई। क्या परेशानी है।
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इन धाराओं के तहत मिली आजम को सजा…
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2018 के भाषण के दौरान नफरत फैलाने वाले आजम खां की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 505 (1) b में 1000/ जुर्माना और दो साल की सजा वहीं 171-जी में 500/ का जुर्माना एक माह की जेल इसी प्रकार 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1000/ जुर्माना और दो साल की सजा कोर्ट द्वारा सुनाई गई।