अपमान जनक पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: माफी मांग लेने से नही चलेगा काम, नतीजा भुगतना होगा

Rashtrabaan

नई दिल्ली, राष्ट्रबाण। सोशल मीडिया में अपमान जनक या अभद्र पोस्ट करने वाले अब सावधान हो जाएं, अब सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी व्यक्त की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक पोस्ट को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की गई है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वालों को सजा मिलनी जरूरी है। बेंच ने कहा कि ऐसे लोग माफी मांगकर आपराधिक कार्यवाही से नहीं बच सकते हैं। उन्हें अपने किए का नतीजा भुगतना होगा। कोर्ट ने तमिल एक्टर और पूर्व विधायक एस वे शेखर (72) के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया। उनके खिलाफ महिला पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का केस दर्ज है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 के एक मामले में सुनवाई की जा रही थी जिसमे शेखर ने अपने फेसबुक पर महिला पत्रकारों को टारगेट करते हुए आपत्तिजनक पोस्ट किया था। दरअसल एक महिला पत्रकार ने तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर अभद्रता का आरोप लगाया था। शेखर ने महिला पत्रकार के इसी आरोप को लेकर अपनी राय दी थी। उनके इस पोस्ट के बाद काफी विवाद हुआ था। DMK ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। शेखर ने बाद में माफी मांगी थी और पोस्ट भी डिलीट कर दिया था, लेकिन इस पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ तमिलनाडु में केस दर्ज किए गए थे।

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