भोजशाला मामले के फैसले में एएसआई के पुराने रुख की अनदेखी, एआईएमपीएलबी सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती

Rashtrabaan

    नई दिल्ली। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा भोजशाला मामले में दिया गया फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। बोर्ड ने इस फैसले को ऐतिहासिक तथ्यों, सरकारी अभिलेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों के खिलाफ बताया है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की घोषणा की है।

    एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने अदालत के निर्णय को ऐतिहासिक साक्ष्यों, राजस्व अभिलेखों, औपनिवेशिक काल के दस्तावेजों और सदियों पुराने मुस्लिम धार्मिक संबंधों की अनदेखी कर दिया गया बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूजा स्थलों की सुरक्षा से संबंधित कानून और संविधान की भावना के भी प्रत्यक्ष विरोध में है।

    डॉ. इलियास ने आगे बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का पूर्व रुख इस स्थान की साझा धार्मिक प्रकृति को मान्यता देता रहा है। कई दशकों तक एएसआई के रिकॉर्ड और पट्टों पर इस स्थल का नाम “भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद” दर्ज था, जो इसके विवादित होने के साथ-साथ दोनों समुदायों के धार्मिक संबंधों को दर्शाता है। 2003 में प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी, जो एएसआई की साझा धार्मिक पहचान को प्रमाणित करती है।

    हालांकि, हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जो एएसआई के पुराने रुख से भटकाव माना जा रहा है। मुस्लिम पक्ष के अनुसार राजस्व अभिलेखों में इस स्थान को मस्जिद के रूप में दर्ज किया गया है। वहीं, ऐतिहासिक तौर पर ऐसे कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले जो राजा भोज के काल के सरस्वती मंदिर के अस्तित्व को सिद्ध करते हों। इस तथ्यात्मक अभाव के बावजूद अदालत ने प्रामाणिक अभिलेखों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।

    मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि यह निर्णय न्याय संस्था की विश्वसनीयता, अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों, साम्प्रदायिक सौहार्द और देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए गंभीर परिणाम लेकर आएगा।

    हुसैनी ने कहा कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को बाधित करता है। दशकों से भोजशाला परिसर इस प्रबंधन के तहत संचालित हो रहा था, जिसने दोनों समुदायों को पूजा और नमाज की स्वतंत्रता दी। किसी एक समुदाय के इबादत के अधिकार को समाप्त करके दूसरे को प्राथमिकता देना न केवल लंबे समय से चली आ रही संतुलित व्यवस्था को भंग करता है, बल्कि समान धार्मिक सम्मान के सिद्धांत को कमजोर करता है।

    उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय को इसी स्थान से हटाकर वैकल्पिक जमीन देने का प्रस्ताव चिंताजनक है क्योंकि धार्मिक स्थल सिर्फ भौतिक जगह नहीं होते, बल्कि वे सामूहिक स्मृति, पहचान और ऐतिहासिक निरंतरता के प्रतीक होते हैं। ऐसे स्थल से किसी समुदाय को विस्थापित करना अलगाव और अन्याय की भावना पैदा कर सकता है।

    अतः इस मामले के निपटान में विवादास्पद ऐतिहासिक और पुरातात्विक व्याख्याओं पर निर्भरता से बचना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि किसी एक समूह के दावों को अनुचित प्राथमिकता न दी जाए और सभी पक्षों के अधिकारों का सम्मान हो।

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