मथुरा, राष्ट्रबाण। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के आसपास अतिक्रमण पर चल रही तोड़फोड़ पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल यह तोड़फोड़ रेलवे विभाग द्वारा की जा रही थी जो अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर दस दिन तक तथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रेलवे को नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह बाद मामले में दोबारा सुनवाई की जाएगी।आपको बता दें कि अब तक 100 घरों में तोड़फोड़ की गई थी। जिसमे चलते याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। अब 70 से 80 घर बचे हैं। वकील ने कहा कि यह कार्रवाई उस दिन की गई, जब उत्तर प्रदेश की सभी अदालतें बंद थी ।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे यहां 100 साल से रह रहे हैं, उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा स्थान भी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश के समक्ष हुई थी सुनवाई
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्ष्ता वाली पीठ ने भी सुनवाई की थी। जिसमें याचिका को तत्काल सूचीबऋ करने की मांग की गई। जिसमें सीजेआई ले 16 अगस्त को याचिका पर सुनवाई करने की बात कही थी।