नई दिल्ली, राष्ट्रबाण। शुक्रवार को सदन अध्यक्ष मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप सासंद राघव चड्डा से माफी मांगने की सलाह दी है। दरअसल शुक्रवार को आप सांसद के सदन से निलंबन के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इससे पहले अदालत ने सांसद के अनिश्चितकाल के लिए निलंबन पर चिंता भी जाहिर की थी। चड्ढा को मॉनसून सत्र के दौरान अगस्त में सदन से निलंबित कर दिया था। शुक्रवार को शीर्ष न्यायालय ने आप सांसद चड्ढा के वकील के बयान दर्ज किए। वकीलों ने बताया कि सांसद का मकसद किसी भी तरह से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं था। साथ ही वकील ने बताया कि चड्ढा राज्यसभा चेयरमैन से मिलने के लिए समय मांगेंगे, ताकि बगैर शर्त माफी मांग सकें। आप सांसद ने निलंबन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसे लेकर सोमवार को भी सुनवाई हुई थी। सुनवाई कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि हमें उन आवाजों को संसद से बाहर नहीं करने को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। उनके साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी मौजूद थे। उस दौरान भी अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से सवाल किया था कि अगर सांसद माफी मांग लेते हैं, तो क्या उनका निलंबन रद्द हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि या इस मामले में हमें सुनवाई करनी होगी। अदालत का कहना था कि सांसद का निलंबन सिर्फ एक सत्र के लिए होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्डा को दिया सुझाव कहा: सभापति से माफी मांगकर देखो
