Ahmedabad News: हाईकोर्ट से राहुल को नही मिली राहत,बहाल नही हो पाएगी संसद सदस्यता

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  • कोर्ट ने कहा 10 केस राहुल पर लंबित हैं,सजा पर रोक लगाने से किया इनकार

अहमदाबाद,राष्ट्रबाण। राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं सूरत कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के लंबित दूसरे मामलों का भी जिक्र किया। जिसमे उन्होंने सावरकर पर भी बोले गए बयान का जिक्र किया है। गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। जज ने राहुल गांधी पर वीर सावरकर से जुड़े केस का भी जिक्र किया। 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। अब हाई कोर्ट से मिले झटके से यह साफ हो गया है कि फिलहाल राहुल को संसद से दूर ही रहना होगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
हाईकोर्ट के जज हेमंत प्रच्छक के कोर्ट में हुई सुनवाई…
हाई कोर्ट के जज हेमंत प्रच्छक ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के दूसरे मुकदमों का जिक्र किया तो राजनीति में शुचिता रखने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा, ‘अस्तित्वहीन आधार पर (गांधी) सजा पर स्टे मांग रहे हैं। सजा पर रोक नियम नहीं है। कम से कम 10 केस उनके खिलाफ लंबित हैं। राजनीति में शुचिता की आवश्यकता होती है। एक शिकायत (गांधी के खिलाफ) वीर सावरकर के पोते ने भी पुणे में दर्ज करा रखी है, कैंब्रिज में वीर सावरकर को लेकर उनके लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों की वजह से। स्टे पर रोक आवदेक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। दोष सिद्धि पर रोक के लिए कोई उचित आधार नहीं है। दोष सिद्धि उचित और वैध है।’
कर्नाटक के कोलार में की थी टिप्पणी…
दरअसल राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि ‘सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है?’इस टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराया था। इसमें उन्हें दो साल की सजा हुई थी। राहुल गांधी ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद आज हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नही मिल पाई है।

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