Bhopal News: केबिनेट बैठक में निर्णय ‘मामा की थाली 5 रुपये में

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  • कर्मचारियों के ट्रासंफ अब 7 जुलाई तक

भोपाल, राष्ट्रबाण। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जिला स्तर पर कई अहम निर्णय लिए गए। इसमे अब मामा की थाली भी शामिल की गई है। जो जिला स्तर पर लोगों को मिलेगी। वहीं अधिकारी कर्मचारियों के तबादले अब 7 जुलाई तक करने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है की कर्मचारियों के ट्रांसफ पहले प 30 जून तक होने निर्धारित की गए थे। कैबिनेट बैठक में लाडली बहना सेना के गठन के बारे में भी चर्चा की गई। यह कार्य 15 जुलाई से 15 अगस्त तक किया जाएगा। 10 जुलाई से लाडली बहना कार्यक्रम फिर से शुरू होगा, जिसमें 21 साल की महिलाओं को योजना में शामिल किया जाएगा। जुलाई के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत कई कार्यक्रम शामिल किए जाएंगे।

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दीनदयाल थाली 10 की जगह 5 रुपये में
केबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नगर निगम के साथ नगरपालिका स्तर तक दीनदयाल रसोई योजना संचालित की जाएगी। इसमें खाना खाने वालों से 10 रुपए के स्थान पर 5 रुपए ही लिए जाएंगे। योजना के नाम के साथ ‘मामा की थाली नाम भी जोड़ा जाएगा।

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प्रदेश भर में खुलेंगे महाविद्यालय, 30 मेडिकल कॉलेज
बुधवार को ही इस कैबिनेट बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिसमे प्रदेश भर महाविद्यालय खोलने से लेकर मेडिकल कॉलेज खुलवाने की बात रखी गई। यह महाविद्यालय खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का भी फैसला किया गया है। प्रत्येक महाविद्यालय में 100-100 सीट एमबीबीएस की शामिल रहेंगी। इन कॉलेजों के खुलने के बाद प्रदेश में इन कॉलेजों के खुलने के बाद प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। भाजपा की सरकार आने से पहले प्रदेश में कुल 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की जो खरीद हुई है, उस पर मंडी शुल्क और निराश्रित शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह प्रति 100 रुपए की खरीदी पर एक रुपए 70 पैसे शुल्क लगता है।

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प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर नियमों में संशोधन का फैसला
कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज द्वारा केले की फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता देने के नियमों में संशोधन का फैसला किया है। अब किसानों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर एक लाख रुपए के स्थान पर दो लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं, 33 से 50 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 27 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर के स्थान पर 54 हजार और 25 से 33 प्रतिशत तक क्षति होने पर 15 हजार रुपए के स्थान पर 30 हजार रुपए की राहत राशि दी जाएगी।

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