बेंगलुरु (Bengaluru), राष्ट्रबाण। कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Chief Minister Siddaramaiah) के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Governor Thaawarchand Gehlot) ने शनिवार को इसकी आधिकारिक अनुमति दे दी है। सिद्धारमैया पर मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर सीएम से 7 दिन में जवाब मांगा था। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
यह है परिजनों पर आरोप
‘मुडा’ घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। एक्टिविस्ट टी. जे. अब्राहम (Activist T.J. Abraham), प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने ‘मुडा’अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए।
‘मुडा’ केस क्या है
साल 1992 में अर्बन डेवलपमेंट संस्थान मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ‘मुडा’ ने कुछ जमीन को रिहायशी इलाके में विकसित करने के लिए किसानों से ली थी। इसके बदले ‘मुडा’ की इंसेटिव 50:50 स्कीम के तहत अधिग्रहित भूमि मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई। 1992 में ‘मुडा’ ने इस जमीन को डीनोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग किया था। 1998 में अधिगृहित भूमि का एक हिस्सा ‘मुडा’ ने किसानों को डेनोटिफाई कर वापस कर दिया। यानी एक बार फिर ये जमीन कृषि की जमीन बन गई।
सिद्धारमैया की पत्नी की 3 एकड़ जमीन से जुड़ा है घोटाला
दरअसल, सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर जिले के केसारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुंटा जमीन थी। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट में दी थी। ‘मुडा’ ने इस जमीन को अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकास किया था। हालांकि इस जमीन के बदले 2022 में बसवराज बोम्मई सरकार ने पार्वती को साउथ मैसूर के पॉश इलाके में 14 साइट्स दिए गए थे। इनका 50:50 अनुपात योजना के तहत कुल 38,283 वर्ग फीट एरिया था।