पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 15 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान कराने का आदेश निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। यह पुनः मतदान शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक संपन्न कराया जाएगा। चुनाव आयोग के इस फैसले की सूचना ANI एजेंसी ने दी है।
इन 15 केंद्रों में से 11 केंद्र मograhat पश्चिम विधानसभा क्षेत्र और चार केंद्र डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में स्थित हैं। इन बूथों पर मतदान पहले बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में हुआ था लेकिन बाद में निर्वाचन आयोग ने 1951 के Representation of the People Act की धारा 58(2) के अंतर्गत उस मतदान को रद्द कर दिया।
निर्वाचन आयोग का यह निर्णय लौटाए गए मतदान अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें कुछ अनियमितताओं का उल्लेख था। आयोग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजनीतिक दलों और मतदाताओं के हितों को सुनिश्चित करने के लिए पुनः मतदान अनिवार्य है।
इस पुनः मतदान में निर्वाचन आयोग सभी नियमों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेगा ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। मतदान के बाद मतगणना सोमवार को होगी और उसके नतीजे सार्वजनिक किए जाएंगे।
निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा और व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं।
राजनीतिक पार्टियां और मतदाता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तथा वे आशा व्यक्त कर रहे हैं कि इस पुनः मतदान से चुनाव प्रक्रिया में विश्वसनीयता और लोकतंत्र की मजबूती होगी।
इस तरह के पुनः मतदान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और प्रत्येक वोट की सही गिनती हो सके। आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि इस बार मतदान पूरी तरह निरीक्षण और सुरक्षा के बीच होगा।
विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहे राजनीतिक बदलाव और प्रतिस्पर्धा के बीच एक महत्वपूर्ण चरण है। इस पुनः मतदान का परिणाम भी नतीजों पर प्रभाव डाल सकता है।
इसके अलावा आयोग ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का सही प्रयोग करने का अनुरोध किया है ताकि लोकतंत्र मजबूत और प्रभावी बने रहे।

