सुप्रीम कोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति विवाद में पूर्व CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया

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    सुप्रीम कोर्ट ने संजय कपूर के संपत्ति विवाद में पारिवारिक सदस्यों को सार्वजनिक बयानबाजी से बचने की सलाह दी है ताकि कोई भी इस मामले को मनोरंजन के रूप में न ले सके। कोर्ट ने मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी पक्षों से शांति और संयम बनाए रखने का आग्रह किया है।

    पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को इस विवाद का मध्यस्थ नियुक्त किया गया है, जो दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति और समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम विवाद के निपटान को तेज़ और प्रभावी बनाने के लिए उठाया है।

    परिवार के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक रूप से विवाद पर बयान देने को लेकर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इससे मामला जगजाहिर होते हुए विवादास्पद और गंभीर हो सकता है। उन्होंने सभी को यह भी समझाया कि इस तरह की बयानबाजी केवल बाहरी लोगों के लिए मनोरंजन का माध्यम बन सकती है, जो कि मामले के सही निपटान में बाधा डालता है।

    मध्यस्थ के रूप में नियुक्त डी.वाई. चंद्रचूड़ की भूमिका विवाद को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर सुलझाने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्होंने पहले भी जटिल पारिवारिक और संपत्ति विवादों का सफलतापूर्वक समाधान किया है। कोर्ट ने यह उम्मीद जताई है कि उनकी मेधावी मध्यस्थता से सभी पक्ष आपसी समझ और सहयोग से इस लंबित विवाद का संतोषजनक समाधान निकालेंगे।

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, परिवार के सदस्यों को मामले को अदालत के समक्ष रखने और मध्यस्थता प्रक्रिया का सम्मान करने की आवश्यकता है। इस निर्णय से यह संदेश भी गया है कि संपत्ति विवादों में पारिवारिक सदस्यों की सार्वजनिक बयानबाजी समस्याओं को बढ़ावा देती है और इससे बचना चाहिए।

    अंततः, सुप्रीम कोर्ट का यह कदम न केवल पारिवारिक सदस्यों के बीच शांति बनाए रखने के लिए अहम है, बल्कि इससे इस विवाद का न्यायसंगत और शीघ्र निपटान भी संभव होगा, जो सभी पक्षों के हित में होगा।

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