FSSAI का बड़ा निर्देश: फ़ूड कारोबार में जंग लगे चाकू-ब्लेड पर रोक, सिर्फ़ फ़ूड-ग्रेड उपकरण इस्तेमाल हों

Rashtrabaan

    नई दिल्ली। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर के खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे खाने-पीने की चीज़ों की प्रोसेसिंग में सिर्फ़ फ़ूड-ग्रेड और जंगरोधी (corrosion-resistant) चाकू, ब्लेड व अन्य उपकरण ही इस्तेमाल करें।

    क्यों जारी हुआ निर्देश

    15 जून 2026 को जारी इस एडवाइज़री में FSSAI ने कहा कि कुछ कारोबारी खाद्य तैयारी, स्लाइसिंग और पैकेजिंग में जंग लगे, टूटे, पेंट किए हुए या ख़राब चाकू-ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गंभीर ख़तरा है।

    क्या है ख़तरा

    प्राधिकरण के अनुसार ऐसे उपकरणों से भोजन में भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजैविक संदूषण हो सकता है, जो उपभोक्ताओं की सेहत के लिए हानिकारक है।

    सख़्ती के निर्देश

    FSSAI ने लाइसेंसिंग अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से कहा है कि वे निरीक्षण के दौरान इन मानकों के पालन की कड़ाई से जाँच करें और नियम न मानने वालों पर कार्रवाई करें।

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