नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों को 1 नवंबर से सालाना पास की सुविधा मिलेगी। इसके तहत वाहन मालिकों को 1500 रुपए में वार्षिक पास मिलेगा। इससे हर महीने पास का नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नए नियम अधिसूचित किए हैं। सालाना पास की फीस टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर तय होगी। यह सुविधा टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर रहने वाले निजी और गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों को मिलेगी। हालांकि, टोल प्लाजा के निर्धारित दायरे से बाहर रहने वालों को सालाना 3000 रुपए तक का भुगतान करना पड़ सकता है।
वर्तमान में स्थानीय वाहन मालिकों को मासिक पास के लिए 360 रुपए देने पड़ते हैं। इस हिसाब से सालभर में 4320 रुपए खर्च होते हैं। नई व्यवस्था में 1500 रुपए का वार्षिक पास लेने पर 2820 रुपए तक की बचत हो सकती है। इससे स्थानीय वाहन चालकों को टोल खर्च में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
टोल का सालाना पास 1500 रुपये में, 2820 रुपये की बचत

Highlights
- 1 नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था, 20 किमी दायरे के निजी वाहन मालिकों को मिलेगा लाभ
- मासिक पास के मुकाबले सालाना पास सस्ता, वाहन चालकों को होगी 2,820 रुपये तक की बचत
