सिवनी नगर पालिका को NGT का झटका, तोड़ने होंगे पिल्लर देना होगा जुर्माना

Rashtrabaan

सिवनी, राष्ट्रबाण। सिवनी नगर पालिका को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बड़ा झटका देते हुए ऐतिहासिक दल सागर तालाब में बन रहे फुट ब्रिज को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। यह ब्रिज चौपाटी से टापू तक बनाया जा रहा था, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए थी। एनजीटी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की शिकायत पर यह फैसला सुनाया।
बता दें कि जिले के ऐतिहासिक दल सागर तालाब में चौपाटी से तालाब के बीच में स्थित टापू तक फुट ब्रिज बनाया जा रहा था जिसमे निर्माण कार्य प्रारंभ के पहले ही अप्रैल 2023 में नागरिक मोर्चा के सदस्य नवेंदु मिश्रा द्वारा नगर पालिका में आपत्ति दर्ज कराई गई लेकिन इसे नगर पालिका ने गंभीरता से नहीं दिखाई तो शिकायतकर्ता ने अक्टूबर 2023 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की शरण ली जिस पर कार्यवाही करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कार्य पर रोक लगा दी थी। रोक के बाद अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने तालाब में बने पिल्लरों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। नगर पालिका को इस काम के लिए एक माह का समय दिया गया है। एनजीटी ने दलसागर तालाब में हुए पर्यावरण मुआवजे का आकलन करने के लिए समिति गठित की है। नगर पालिका सिवनी को वोट लैंड नियमों की धारा 4 का कड़ाई से पालन करने का भी आदेश दिया है।

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नवेंदु मिश्रा, याचिकाकर्ता।

जुर्माना भी लगाया

नागरिक मोर्चा के सदस्य नवेंदु मिश्रा ने राष्ट्रबाण से चर्चा करते हुए बताया की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नगर पालिका पर नियमो के उलंघन पर दण्डित करते हुए 4 करोड़ 80 लाख का जुर्माना लगाया है। नगर पालिका ने अब तक जुर्माना जमा नहीं किया है, कोर्ट पूछ रहा है की नगर पालिका जुर्माना की राशि कब तक जमा करेगा।

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